फर्जी एनकाउंटर में कैप्टन को उम्रकैद की सिफारिश:आर्मी कोर्ट ने दोषी पाया, कश्मीर में हुई थी 3 लोगों की हत्या



 श्रीनगर- इंडियन आर्मी की कोर्ट ने सोमवार को कश्मीर के अमशीपोरा में हुए प्लांड एनकाउंटर मामले में एक कैप्टन को उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश की है। सेना के सीनियर अफसर इस बारे में फैसला लेंगे। यह एनकाउंटर जुलाई 2020 में दक्षिण कश्मीर के अमशीपोरा में हुआ था, जिसमें तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों ने 5 मार्च को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना की अदालत ने सालभर से भी कम समय में ‘कोर्ट मार्शल’ की कार्रवाई पूरी की है। केस की सुनवाई के दौरान पता चला कि सैनिकों ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) का उल्लंघन किया था। इसके बाद कैप्टन भूपेंद्र सिंह का ‘कोर्ट मार्शल’ किया गया।

जवानों ने की थी तीन लोगों की हत्या

मामला 18 जुलाई 2020 का है, दक्षिण कश्मीर के शोपियां के अमशीपोरा में सेना के जवानों ने एनकाउंटर में तीन लोगों को मार दिया। सेना के जवानों का दावा था कि मारे गए तीनों शख्स आतंकी थे। मारे गए लोगों की पहचान इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार के रूप में हुई।

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद सेना ने एक ‘कोर्ट ऑफ इनक्वायरी’ गठित की, जिसने शुरुआती जांच में पाया कि सेना ने अफ्सपा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है।

महबूबा मुफ्ती बोलीं- लावापोरा-हैदरपोरा एनकाउंटर की भी जांच हो

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लावापोरा और हैदरपोरा मुठभेड़ों में भी एक निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाएगा।

एनकाउंटर में मारे गए शख्स के पिता बोले परिवार संकट में है

फर्जी एनकाउंटर में मारे गए अबरार अहमद के पिता युसूफ ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि बेटे की हत्या के बाद से परिवार संकट में है। सरकार ने 5 लाख का मुआवजा दिया था, वह मुकदमा लड़ने में खर्च हो गया। सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ।


Share this:

Post a Comment

 
Copyright © Metro News Today. Designed by OddThemes